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बिहार: नाबालिग से रेप मामले में आरजेडी से निलंबित विधायक राजवल्लभ दोषी करार, 21 दिसंबर को सजा का ऐलान

आरजेडी से निलंबति विधायक राजवल्लभ यादव पर दो साल पहले 6 फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित उनके आवास पर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। इस मामले की एक प्राथमिकी नालंदा जिले के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

आरजेडी से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव सहित 6 आरोपियों को एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को पटना की एक अदालत ने दोषी करार दिया। पटना के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में दोषियों को 21 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।

गौरतलब है कि नवादा से आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव पर दो साल पहले 6 फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित उनके आवास पर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। इस मामले की एक प्राथमिकी नालंदा जिले के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी।

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इसमें सहयोग करने तथा नाबालिग छात्रा को विधायक के घर तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुसी देवी, बेटी छोटी और दामाद संदीप सुमन को आरोपी बनाया गया था।

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