हालात

गाजीपुर से BSP सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द, 4 साल जेल की सजा मिलने पर लोकसभा सचिवालय का फैसला

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल और 5 लाख रुपये जुर्माना और उनके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

गाजीपुर से BSP सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द
गाजीपुर से BSP सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द फोटोः सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक अदालत से 4 साल की सजा मिलने के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित करते हुए लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है।

Published: undefined

गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत बीएसपी सांसद को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है। उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने की तारीख यानी कि 29 अप्रैल 2023 से लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है।

इसे भी पढ़ेंः गैंगस्टर केस में मुख्तार के बाद अफजाल को भी सजा, 4 साल जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना, जाएगी सांसदी

Published: undefined

लोकसभा सचिवालय द्वारा एक मई को उन्हें अयोग्य घोषित करने को लेकर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा स्पेशल ट्रायल 980/2012 में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है।

Published: undefined

बता दें कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा अपहरण केस से जुड़े गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा और उनके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इन दोनों मामलों में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसला 29 अप्रैल को आया।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined

  • मोदी पर बरसे इंडिया गठबंधन के नेता, खड़गे बोले- मैंने अपने 53 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई PM नहीं देखा...

  • ,
  • खेल: लखनऊ के खिलाफ रोहित की बल्लेबाजी से प्रभावित हुए गावस्कर और पंजाब के अंतिम मैच में जितेश संभालेंगे कप्तानी

  • ,
  • बड़ी खबर LIVE: AAP के बड़े नेताओं के साथ BJP मुख्यालय जाएंगे केजरीवाल, बोले- आप जिसे चाहें जेल में डाल सकते हैं

  • ,
  • मोदी पर काल्पनिक कहानियां गढ़ने और झूठ बोलने का आरोप, स्टालिन बोले- ...पीएम का आरोप एक 'घटिया रणनीति'

  • ,
  • सिनेजीवन: 'चंदू चैंपियन' के ट्रेलर लॉन्च के लिए ग्वालियर पहुंचे कार्तिक आर्यन और 'हमारे बारह' का दमदार टीजर हुआ लॉन्च