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रेप केस: पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगाए गए आरोपों से कोर्ट में पलटी लॉ की छात्रा

लॉ छात्रा की छात्रा द्वारा आरोपों से मुकरने के बाद अब अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ पक्षद्रोही या बयान बदलने पर धारा 340 के तहत कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने अर्जी स्वीकार कर छात्रा को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया  

स्वामी चिन्मयानंद केस में नया मोड़ आ गया है। चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा अदालत में अपने सभी आरोपों से पलट गई है। वह इस बात से मुकर गई है कि चिन्मयानंद ने उसके साथ रेप किया था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को इस केस की सुनवाई के दौरान 23 साल छात्रा लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्म में जज के सामने खुद के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से मुकर गई।

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लॉ छात्रा की छात्रा द्वारा आरोपों से मुकरने के बाद अब अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ पक्षद्रोही या बयान बदलने पर धारा 340 के तहत कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने अर्जी स्वीकार कर छात्रा को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

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ये है पूरा मामला:

शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के कॉलेज से एलएलएम कर रही छात्रा ने उनके खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में छात्रा ने 5 सितंबर, 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ रेप और धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। इससे पहले 28 अगस्त, 2019 को छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी भी गठित की थी।

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इस मामले में 20 सितंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी। करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद चिन्मयानंद को तीन फरवरी 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस मामले में करीब 33 गवाह और 29 दस्तावेजों से जुड़े साक्ष्य पेश किए गए थे।

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