
बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा कानून की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में गठित यूपी पुलिस की एसआईटी सोमवार को पीड़िता को लेकर स्थानीय अदालत पहुंची है। कयास लगाये जा रहे हैं कि कुछ देर बाद कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज करवाए जा सकते हैं।
Published: 16 Sep 2019, 2:29 PM IST
एसआईटी से जुड़े एक सूत्र ने नाम गोपनीय रखने शर्त पर बताया, “अब तक मामले से जुड़े बाकी तमाम गवाहों, शिकायतकर्ता का बयान एसआईटी दर्ज कर चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण पीड़िता का बयान बचा था, जिसमें उसने चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था।”
पीड़िता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत यह महत्वपूर्ण बयान कोर्ट में ही दर्ज हो सकता है। एसआईटी टीम के पीड़िता को लेकर कोर्ट पहुंचने पर इन्हीं चर्चाओं को दम मिला है कि कोर्ट में एसआईटी कुछ देर बाद हर हाल में यह बयान दर्ज कराने की कोशिश करेगी।
Published: 16 Sep 2019, 2:29 PM IST
एसआईटी के सूत्र इस बात से भी इंकार नहीं कर रहे हैं कि अगर आज कोर्ट में छात्रा के धारा 164 के तहत बयान दर्ज हो गए, जिनमें उसने स्वामी पर रेप का आरोप लगाया है, तो कोर्ट एसआईटी को इस मामले में रेप की धारा जोड़ने का भी निर्देश दे सकती है।
रेप की धारा जोड़ने के तुरंत बाद ही एसआईटी के लिए आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार करना मजबूरी भी होगा और जिम्मेदारी भी। अभी तक पीड़िता के बयान दर्ज न हो पाने के कारण ही लाख शोर-शराबे के बाद भी एसआईटी ने स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया था।
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Published: 16 Sep 2019, 2:29 PM IST
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Published: 16 Sep 2019, 2:29 PM IST