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दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था।

फोटोः वीडियोग्रैब
फोटोः वीडियोग्रैब 

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका और मेडिकल जांच के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर दायर आवेदन पर आज बृहस्पतिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। 

अदालत ने याचिका पर विस्तृत सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने याचिका पर आरोपी और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

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आज सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने कहा कि हर कोई जानता है आप पार्टी के मामलों के लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं।

 ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी एसवी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि 7 नवंबर 2021 को अरविंद केजरीवाल होटल ग्रैंड हयात में ठहरे थे। दो किस्तों में 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसका भुगतान चनप्रीत सिंह ने अपने बैंक खाते से किया था।

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मई में उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई थी। 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। 

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