
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 25 वर्षीय मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे।
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जनकपुरी में खोदे गए 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से कमल ध्यानी की मौत हो गई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) हरजोत सिंह औजला ने आवेदनों की सुनवाई करते हुए मामले के जांच अधिकारी को 13 फरवरी को विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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अदालत ने 10 फरवरी के आदेश में कहा, ‘‘जांच अधिकारी/थाना प्रभारी को इस मामले में की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की दिशा और कार्यशीलता की जानकारी दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। यह स्थिति रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख 13 फरवरी को अपराह्न दो बजे दाखिल की जाए।’’
साथ ही अदालत ने उन दो ठेकेदारों को अंतरिम राहत दी है, जिनके खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरलीन सिंह मंगलवार को आरोपी ठेकेदार हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं। अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
रोहिणी स्थित एक निजी बैंक में कार्यरत कमल ध्यानी पांच-छह फरवरी की मध्यरात्रि घर लौट रहे थे कि रास्ते में सीवर परियोजना के लिए खोदे गए गड्ढे में मोटरसाइकिल सहित गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।
इस मामले में अब तक दो गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है।
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