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आज दिल्ली को मिल जाएगा नया मेयर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगा चुनाव, तीन बार हो चुके हैं असफल प्रयास

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा पिछले सप्ताह निगम सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव आज होंगे।

फोटो: IANS
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लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को आज नया मेयर मिलने की पूरी संभावना है। बहुत लंबे समय से टलता चला आ रहा मेयर चुनाव आज संपन्न हो जाएगा और दिल्ली वासियों को उनका नया मेयर मिल पाएगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा पिछले सप्ताह निगम सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव आज होंगे।

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 17 फरवरी को महापौर, उप महापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।

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बता दें कि एमसीडी की अब तक हुई 3 बैठकों में (एल्डरमैन) मनोनीत पार्षदों के मताधिकार को लेकर आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हंगामे के चलते मेयर चुनाव नहीं हो सका। एमसीडी चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं दें। मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव हों।

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