हालात

यूपी के सुल्तानपुर में पटाखा व्यापारी के घर धमाका, 9 घायल, कई लोगों की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि विस्फोट सुबह के समय हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के 1 किमी तक सुनाई दी। धमाके से घर की छत उड़ गई और दीवारें ढह गईं। मकान के पास रहने वाले लोगों की दीवारों में दरारें भी पड़ गईं।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बुधवार तड़के एक पटाखा व्यापारी के घर में धमाका हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। घायल लोगों में 7 एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया।

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कब धमाका हुआ?

बताया जा रहा है कि विस्फोट सुबह के समय हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के 1 किमी तक सुनाई दी। धमाके से घर की छत उड़ गई और दीवारें ढह गईं। मकान के पास रहने वाले लोगों की दीवारों में दरारें भी पड़ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाकों की श्रृंखला करीब 12 बार हुई। घटना स्थल पर LPG सिलेंडर भी विस्फोट हुआ, जिसने नुकसान और बढ़ा दिया।

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घायल अस्पताल में भर्ती

घायलों को तुरंत निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुछ को जयसिंहपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, और गंभीर हालत वालों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। खबरों में कहा गया कि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

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पुलिस की कार्रवाई और बयान

अयोध्या जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) प्रवीण कुमार ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि किस लापरवाही या नियम अवज्ञा की वजह से यह हादसा हुआ।

उन्होंने बताया कि लाइसेंसधारी को हिरासत में लिया गया है और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। “5 लोग घायल हैं, जिन्हें खतरे से बाहर बताया गया है।”

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क्या नियमों का उल्लंघन हुआ?

स्थानीय लोगों के अनुसार, पटाखा व्यापारी ने इस साल अपना लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया था। फिर भी घर में पटाखा निर्माण और भंडारण किया जा रहा था।

बताया जा रहा है कि यह एक मिनी पटाखा निर्माण इकाई थी, जो पिछले कई वर्षों से इसी तरह संचालित हो रही थी।

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अवैध पटाखा इकाइयों पर कार्रवाई के निर्देश

उत्सवों के समय पटाखा विस्फोट की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खतरे को देखते हुए 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक राज्यभर में अवैध पटाखा इकाइयों और भंडारों के खिलाफ विशेष अभियान संचालित करने का आदेश दिया है।

पुलिस अधीक्षक स्तर से लेकर जिला स्तर तक आयोजनों का निरीक्षण, लाइसेंस की जांच और सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है।

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