एक कॉलोली में सीलबंद घर का ताला तोड़ने पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ आईपीएसी की धारा 188 और डीएमसी एक्ट 461 और 465 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।
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16 सितंबर को मनोज तिवारी ने नगर पालिका अधिकारियों के पिक एंड चूज सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने दिल्ली के अनधिकृत कालोनी गोकुलपुर में एक घर की सीलिंग तोड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि सीलिंग के पीछे सीएम अरविंद केजरीवाल की साजिश है। तिवारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा था कि आखिर गोकुलपुर में ही क्यों कार्रवाई हो रही है, बाकि के कालोनियों में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
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यही नहीं मनोज तिवारी ने यह भी कहा है कि एक बार फिर वो आज यानी मंगलवार को वह गोकुलपुर कालोनी में सीलिंग तोड़ेंगे।
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