दिल्ली दंगा मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 मामलों मे ताहिर हुसैन को जमानत दी है, हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दी है। हालाकि अन्य मामले में जमानत नहीं मिल सकीं है। इसलिए वह फ़िलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
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आपको बता दें, ताहिर के खिलाफ दयालपुर पुलिस स्टेशन में पांच FIR दर्ज की गई थी। जिसमें उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
ताहिर हुसैन पर दंगा से जुड़े कुल 12 मामले दर्ज है। जिसमें ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके खिलाफ ECIR दर्ज की है। जबकि 11 FIR में से एक दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के आरोप में UAPA के तहत भी शामिल है।
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