
देश भर में जारी कोरोना लॉकडाउन खत्म होने में अभी एक सप्ताह से भी ज्यादा का समय बाकी है और यह 3 मई तक जारी रहना है। लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों को भारी राहत देते हुए आज से देश भर में आस-पड़ोस की सभी दुकानें खोलने की सशर्त इजाजत दे दी है। शर्तों के मुताबिक दुकानों को अपने आधे स्टाफ से ही काम चलाना पड़ेगा, वहीं सिंगल और मल्टी ब्रांड शॉपिंग मॉल्स अभी बंद ही रहेंगे। साथ ही हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाकों में पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी।
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गौरतलब है कि 24 मार्च से शुरु हुए लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे, सिर्फ दूध, सब्जी, किराना और दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की ही इजाजत थी। लेकिन लॉकडाउन का एक महीना पूरा होने पर और भी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी सर्कुलर के मुताबिक सरकार ने रिहायशी कॉलोनियों के आस-पड़ोस में बनी दुकानों और ऐसी अकेली दुकानों को को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं।
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इन शर्तों में सबसे अहम है कि सभी दुकानें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए। इसके अलावा दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकता है। स्टाफ को मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी जरूरी होगी।
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उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ध्यान रहे कि इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं।
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