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गुरमीत राम रहीम को 17वीं बार पैरोल, 21 दिन के लिए फिर आएगा बाहर, इस बार सिरसा मुख्यालय जाने की भी अनुमति

रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को इस बार सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय जाने की अनुमति दी गई है।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम/ फोटो: Getty Images
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम/ फोटो: Getty Images 

पंजाब में चुनावों की आहट के साथ ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 21 दिन की पैरोल मिल गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को इस बार सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय जाने की अनुमति दी गई है।

आज मिली यह पैरोल उसकी जेल से अस्थायी रिहाई का 17वां मौका है। इससे पहले मई 2026 में उसे 30 दिन की पैरोल मिली थी। ताजा रिहाई ने एक बार फिर राम रहीम की बार-बार मिलने वाली पैरोल और उसके राजनीतिक समय से जुड़े सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

कब-कब मिली राम रहीम को पैरोल और फरलो?

राम रहीम को मिली पैरोल और फरलो का रिकॉर्ड देखें तो अक्टूबर 2020 में उसे एक दिन की पैरोल मिली। मई 2021 में फिर एक दिन की पैरोल दी गई। फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो, जून 2022 में 30 दिन की पैरोल और अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली। जनवरी 2023 में 40 दिन, जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल और नवंबर 2023 में 21 दिन की फरलो दी गई।

जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल और अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो मिली। अक्टूबर 2024 में 20 दिन की पैरोल, जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल, अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो, अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल, जनवरी 2026 में 40 दिन की पैरोल और मई 2026 में 30 दिन की पैरोल मिली। अब अगस्त 2026 में 21 दिन की नई पैरोल के साथ यह संख्या 17 हो गई है। ताजा रिपोर्टों में भी इसे 2020 के बाद उसकी 17वीं अस्थायी रिहाई बताया गया है।

किन मामलों में सजा काट रहा है राम रहीम?

  • गुरमीत राम रहीम इस समय कई गंभीर मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।

  • दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में CBI कोर्ट ने उसे 10-10 साल, यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई थी।

  • इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे दोषी ठहराया गया।

  • साथ ही डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के केस में भी उसे सजा मिल चुकी है।

  • इन सभी मामलों में वह फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।

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