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हरियाणा में शराब से आमदनी बढ़ाएगी सरकार, हर बोतल पर लग सकता है 20 रुपए का कोरोना सेस

कोरोना लॉकडाउन से गर्त में पहुंची अर्थव्यवस्था के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार शराब की हर बोतल पर कोरोना सेस लगाने की योजना बना रही है। यह सेस 2 रूपए से लेकर 20 रुपए तक हो सकता है।

फोटो : Getty Images
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शराब पर प्रति बोतल 20 रुपये तक लग सकता कोरोना सेस

हरियाणा के उप-मुख्‍यमंत्री दुष्‍यंत चौटाला ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार 4 मई के बाद कुछ राज्य अपने स्तर पर शराब ठेके खोलने की योजनाएं बना रहे हैं। चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों ने ठेके खोलने की पहल की है। जनता की भावनाओं के अनुरूप हम भी निर्णय लेंगे और इस बारे में उपायुक्तों से रिपोर्ट मंगवाएंगे। उन्होंने कहा कि आबकारी कर पिछले महीने से न के बराबर है, इसलिए सरकार शराब पर कोरोना सेस लगाने पर विचार कर रही है। यह प्रति बोतल 2 रुपये से 20 रुपये के बीच हो सकता है।

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ऑरेंज-ग्रीन ज़ोन में ई-कॉमर्स को सभी तरह की सप्लाई की अनुमति

हरियाणा सरकार ने आज यानी 4 मई से आरंभ हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ई-कॉमर्स व्‍यवसाय के साथ ही उद्योगों के संचालन के लिए एक विस्‍तृत गाइड लाइन जारी की है। आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी सभी अनुमतियां कंटेनमेंट जोन से बाहर के लिए होंगी। औद्योगिक गतिविधियों को श्रेणियों में विभाजित करते हुए रेड जोन में 33 प्रतिशत स्‍टॉफ से लेकर ग्रीन जोन में शत-प्रतिशत कार्यबल के साथ कार्य करने की इजाजत होगी। ई-कॉमर्स में रेड जोन में केवल आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी तरह की वस्‍तुओं की आपूर्ति की जा सकेगी।

सरकार के प्रवक्‍ता ने बताया कि 4 से 10 मई तक आईएमटी, आईडीसी, एसईजेड के तहत आने वाले उद्योगों के लिए रेड जोन में आईटी और आईटीईएस में 33 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 50 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी, जबकि ऑरेंज जोन में आईटी, आईटीईएस में 50 प्रतिशत और सामान्य उद्योगों में 75 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में सभी के लिए शत-प्रतिशत कार्यबल की अनुमति होगी। इसी प्रकार, 11 से 17 मई के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे कि आईएमटी, आईडीसी, एसईजेड के तहत आने वाले उद्योगों के लिए रेड जोन में आईटी, आईटीईएस में 50 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 75 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी।

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ऑरेंज जोन में आईटी, आईटीईएस में 75 प्रतिशत और सामान्य उद्योगों में शत-प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी तथा ग्रीन जोन में सभी के लिए शत-प्रतिशत की अनुमति होगी। प्रवक्ता ने बताया कि 4 मई से 10 मई तक ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आने वाले उद्योगों के लिए रेड जोन में आईटी, आईटीईएस में 33 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 50 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी, जबकि ऑरेंज जोन में आईटी, आईटीईएस में 50 प्रतिशत और सामान्य उद्योगों में 75 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी।

ग्रीन जोन में सभी के लिए शत-प्रतिशत की अनुमति होगी। इसी प्रकार, 11 से 17 मई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के तहत आने वाले उद्योगों के लिए रेड जोन में आईटी, आईटीईएस में 50 प्रतिशत स्टाफ और सामान्य उद्योगों में 75 प्रतिशत स्टाफ की अनुमति होगी।

ई-कामर्स उद्योग के तहत 4 से 10 मई के दौरान रेड जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी तथा ग्रीन जोन में 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी। इसी प्रकार, ई-कामर्स उद्योग के तहत 11 से 17 मई के दौरान रेड जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी, जबकि ऑरेंज जोन में 75 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी तथा ग्रीन जोन में शत-प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी।

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सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारियों के पास के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। माल/कारगो सहित सभी खाली ट्रकों के अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति दी जाएगी। पोर्टल पर आवेदन जमा होते ही तत्काल और स्व-जनित अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए पास शुरू में साप्ताहिक आधार पर दिए जाएंगे अर्थात् 4 मई से 10 मई और 11 से 17 मई तक होंगे। क्षेत्र/जिले के जोखिम प्रोफाइल/श्रेणी में परिवर्तन के मामले में वर्तमान स्थिति (रेड/ऑरेंज/ग्रीन) के अनुसार निर्धारित दिशा-निर्देश उस समय पर लागू होंगे और पहले से दी गई अतिरिक्त छूट स्‍वत: वापस ले ली जाएगी। यदि जिले में नए कोविड-19 मामले सामने आते हैं, तो संबंधित उपायुक्त को रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन (कंटेनमेंट जोर से बाहर) और जरूरत के अनुसार अपने जिले की वर्तमान स्थिति के लिए लागू दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होगी।

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