यूपी में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अब अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य नहीं होगा। यानी अगर आपने अप्रैल 2019 से पहले दोपहिया या फिर चार पहिया वाहन खरीदा था, तो अब उस पर HSRP लगाना जरूरी नहीं है।
परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें, विभाग द्वारा ये फैसला वाहन मालिकों को हो रही दिक्कतों के काऱण लिया गया। इनमें पोर्टल से जुड़ी समस्याएं भी शामिल थीं। इतना ही नहीं कई जगहों पर मनमाने पैसा वसूलने की भी शिकायतें मिल रही थीं।
इधर देश की राजधानी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर की होम डिलीवरी शुरू हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में एचएसआरपी का दायरा 500 से भी ज्यादा कॉलोनियों में पहुंच चुका है। खबरों की माने तो हर रोज 1500 से 1700 हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दिल्ली में होम डिलीवरी की जा रही है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी वाहन मालिकों के घर जाकर नंबर प्लेट लगा रहे हैं।
आपको बता दें, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर की होम डिलीवरी के लिए वाहन मालिकों को अतिरिक्त भुगतान करना है। इनमें दो-पहिया वाहन के लिए 125 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
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