हालात

मोरबी पुल हादसे पर जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, हादसे में हुई थी 140 से अधिक लोगों की मौत

सुप्रीम कोर्ट में आज गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

गुजरात के मोरबी हादसे पर आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर सोमवार यानी आज को सुनवाई करेगा। हादसे में 140 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।

Published: undefined

वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि यह हादसा अधिकारियों की लापरवाही और घोर विफलता के कारण हुआ है। विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में कहा, ‘पिछले एक दशक से हमारे देश में कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुप्रबंधन, ड्यूटी में चूक और रखरखाव की लापरवाही के कारण भारी जनहानि के मामले सामने आए हैं, जिन्हें टाला जा सकता था।’ बता दें कि वकील विशाल तिवारी ने एक नवंबर को इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले पर जल्द ही सुनवाई करेगी।

Published: undefined

दूसरी ओर गुजरात हाई कोर्ट भी इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा था कि सार्वजनिक पुल के मरम्मत कार्य का टेंडर क्यों नहीं निकाला गया? बोलियां क्यों नहीं आमंत्रित की गईं?" अदालत ने आगे कहा था, इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक समझौता मात्र डेढ़ पेज में कैसे पूरा हो गया?" क्या बिना किसी टेंडर के अजंता कंपनी को राज्य की उदारता दी गई थी?"

कोर्ट ने कहा था, वह घटना, जिसमें सैकड़ों नागरिकों की असामयिक मृत्यु हो गई, हमने इसका स्वत: संज्ञान लिया है। हम जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है।

Published: undefined

गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को, गुजरात के मोरबी शहर में माचू नदी पर बना 141 साल पुराना झूला पुल गिर गया, जिससे 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने अब तक घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा के दो प्रबंधकों समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined