
Patiala House Court ने Jawaharlal Nehru University (जेएनयू) प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार सभी 14 छात्रों को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी पेशेवर या आदतन अपराधी नहीं हैं। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।
सुनवाई के दौरान Delhi Police ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की। पुलिस का तर्क था कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए हिरासत जरूरी है और आरोपियों के दोबारा हिंसा में शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
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पुलिस ने अदालत में यह भी कहा कि यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, बल्कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और पुलिसकर्मियों के साथ झड़प में कुछ अधिकारी घायल हुए। साथ ही, आरोपियों के खिलाफ पहले भी प्रदर्शन से जुड़े मामलों में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी गई।
सुनवाई के दौरान एक छात्रा ने आरोप लगाया कि 4-5 सादे कपड़ों में मौजूद लोगों ने उसे भीड़ से जबरन खींच लिया, जिससे उसके हाथ में चोट आई और खून के थक्के बन गए।
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वहीं, आरोपियों के वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि सभी छात्र जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर लिखित आश्वासन भी देंगे।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस अधिकारियों पर हमला गंभीर मामला है और इसे शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, जिन धाराओं में मामला दर्ज है, उनमें अधिकतम सजा पांच वर्ष तक का प्रावधान है।
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