लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सीबीआई के समन को खारिज करने की मांग ठुकराते हुए उन्हें 25 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। हालांकि, सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में आश्वासन दिया है कि इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी।
तेजस्वी यादव की ओर से कोर्ट में कहा गया, सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। सीबीआई उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है, जबकि वे पटना में रहते हैं। तेजस्वी के वकील ने कोर्ट में कहा कि तेजस्वी को तीन समन जारी कर दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है। जबकि वे पटना में रहते हैं। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में सीबीआई से समय मांगा गया था।
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