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लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा, पीछे मोदी का चेहराः राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवैध तरीके से घोषित बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव को आज खारिज करते हुए आप पार्षद और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित कर दिया।

राहुल गांधी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर  पीएम मोदी पर हमला बोला
राहुल गांधी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर पीएम मोदी पर हमला बोला फोटोः सोशल मीडिया

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के खिलाफ आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ ‘मोहरा’ है, पीछे मोदी का ‘चेहरा’ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव को खारिज करते हुए आप पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित कर दिया।

इससे पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को निरंकुश बीजेपी की जकड़ से बचाया है, जिसने गंदे चुनावी हेरफेर का सहारा लिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में संस्थागत तोड़फोड़ लोकतंत्र को कुचलने की मोदी-शाह की कुटिल साजिश का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। सभी भारतीयों को हमारे संविधान पर इस हमले का सामूहिक रूप से मुकाबला करना चाहिए। कभी नहीं भूलें, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा लोकतंत्र चौराहे पर होगा!

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विवादास्पद चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई के दौरान रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव को खारिज कर दिया और 8 अवैध घोषित मतों को मान्य करार देते हुए फिर से अपने सामने वोटों की गिनती का आदेश दिया। वोटों की दोबारा गिनती में कोर्ट ने आप पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित कर दिया। साथ ही कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी मसीह के खिलाफ 'दुराचार' के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं होगा क्योंकि मुद्दा केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गई गिनती से जूड़ा है। सीजेआई ने कहा कि यह स्पष्ट है कि जानबूझकर आठ मतपत्रों को विकृत करने के लिए अनिल मसीह गंभीर अपराध का दोषी है। उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मसीह के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई है।

गौरतलब है कि 'इंडिया' ब्लॉक के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह पर कथित तौर पर "मतपत्रों को विकृत" करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कुमार ने रिटर्निंग अधिकारी पर मतगणना प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेने का आरोप लगाया था।

इसे भी पढ़ेंः चंडीगढ़ मेयर चुनावः सुप्रीम कोर्ट से BJP को झटका, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत, आप-कांग्रेस उम्मीदवार विजेता घोषित 

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