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मुजफ्फरपुर: बालिका गृह कांड में आरोपियों पर कसा शिकंजा, सीबीआई रिमांड में अधिकारी समेत 4 आरोपी

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में गिरफ्तार जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी समेत चार आरोपितों को सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है। सीबीआई की टीम चारों से तीन दिनों तक पूछताछ करेगी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आरोपियों पर कंसा शिकंजा, सीबीआई रिमांड में अधिकारी समेत 4 आरोपी

मुजफ्फरपुर के आश्रयगृह यौन उत्पीड़न मामले में यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को राज्य समाज कल्याण विभाग के अधिकारी रोजी रानी सहित 4 लोगों को 24 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) न्यायाधीश आरपी तिवारी ने यह आदेश दिया।

Published: 22 Sep 2018, 11:03 AM IST

खबरों के मुताबिक, जेल जाने के समय रोजी रानी आक्रोशित हो गयी। वह कहने लगी कि अगर उसका मुंह खुल गया, तो बड़े-बड़े लोग फंस जायेंगे। इससे पहले रोजी रानी, नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी भवानी सिंह मार्ग निवासी गुड्डू कुमार, मनियारी थाना के छितरौली गांव निवासी विजय कुमार तिवारी, सकरा फरीदपुर निवासी संतोष कुमार की स्वास्थ्य जांच सदर अस्पताल में की गयी।

अधिकारी रोजी रानी को अगस्त महीने में सेवा संकल्प एवं विकास समिति एनजीओ के निरीक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।

Published: 22 Sep 2018, 11:03 AM IST

बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफसोशल साइंसेज (टिस)ने सोशल ऑडिट में बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह समेत कई शेल्टर होम्स में यौन शोषण और गड़बड़ियों का खुलासा किया था।राज्य सरकार ने देर से पुलिस जांच के आदेश दिए और ब्रजेश ठाकुर समेत दस अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और पटना हाईकोर्ट ने इसकी निगरानी करनी शुरु की।

Published: 22 Sep 2018, 11:03 AM IST

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Published: 22 Sep 2018, 11:03 AM IST