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नवनिर्वाचित बीएसपी सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रेप केस में नहीं मिली राहत

रेप मामले में आरोपी और यूपी के घोसी लोकसभा सीट से बीएसपी-समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सोमवार को अतुल राय की गिरफ्तारी से छूट देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दी है।

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया  

यूपी के घोसी संसदीय सीट से जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित बीएसपी सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने रेप मामले में गिरफ्तारी से छूट देने की मांग करने वाली उनकी अर्जी खारिज दी है। बता दें कि अतुल राय पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और वह फरार हैं।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अतुल राय को गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका को भी ठुकरा दिया था।गठबंधन उम्मीदवार अतुल राय ने अपने खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले में 23 मई तक राहत देने की मांग की थी। जिस पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था, कि यह रद्द करने वाला मामला नहीं है।

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बता दें कि एक मई को वाराणसी के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में एक कॉलेज की छात्रा ने उत्तर प्रदेश के बता दें घोसी से नवनिर्वाचित बीएसपी सांसद राय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। छात्रा का आरोप है कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर उसे घर ले गए थे और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि अतुल राय ने अपने लगे आरोप से इंकार किया है। राय के वकील ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि यह बस आम चुनाव में बीएसपी नेता को प्रचार करने से रोकने और उन्हें चुनाव में हराने के लिए किया गया।

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दूसरी ओर रेप मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अतुल राय ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से निराशा हाथ लगी क्योंकि कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी पर स्टे देने से इंकार कर दिया था।

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गौरतलब है कि अतुल राय ने लोकसभा चुनावों में अपने निकटतम बीजेपी प्रतिद्वंद्वी हरि नारायण राजभर को 1,22,018 मतों से हराकर घोसी सीट जीती है।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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