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राम मंदिर चंदा चोरीः चंपत राय और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अदालत जाएंगे वकील, पुलिस के रवैये से नाराजगी

फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को दो सप्ताह का समय दिया था। लेकिन पुलिस ने अब तक तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, जिससे वकीलों में गुस्सा है।

राम मंदिर चंदा चोरीः चंपत राय और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अदालत जाएंगे वकील, पुलिस के रवैये से नाराजगी
राम मंदिर चंदा चोरीः चंपत राय और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अदालत जाएंगे वकील, पुलिस के रवैये से नाराजगी फोटोः सोशल मीडिया

फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने सोमवार को कहा कि वे राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के पूर्व सदस्यों अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अदालत का रुख करेंगे। बार एसोसिएशन के वकीलों का दावा है कि उन्होंने दो जुलाई को राम जन्मभूमि थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

फैजाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य आफताब खान ने कहा, ‘‘हमने राय, मिश्रा और राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को दो सप्ताह का समय दिया था। सोमवार को फैजाबाद बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर थाने गया था। वहां अधिकारियों ने हमें बताया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और शिकायत को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है।’’

आफताब खान उन 21 वकीलों की समिति के सदस्य भी हैं, जिसका गठन राय, मिश्रा और राव के खिलाफ मामले की पैरवी के लिए किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांग को लेकर अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी बताया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। अब हम अदालत का रुख करेंगे और राय, मिश्रा और राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे।’’

इससे पहले मामला सामने आने के बाद फैजाबाद बार एसोसिएशन ने आम सभा की बैठक में निर्णय लिया था कि राम मंदिर से जुड़े आरोपियों की ओर से कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। एसोसिएशन ने यह भी फैसला किया था कि यदि कोई सदस्य आरोपियों की ओर से पैरवी करता है तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे एसोसिएशन से निष्कासित कर दिया जाएगा।

दो जुलाई को फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने विरोध मार्च निकाला था और राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन को लेकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस को शिकायत सौंपी थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने बताया था कि इस मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता और एक अन्य ट्रस्टी कृष्ण मोहन का नाम भी वकीलों की शिकायत में आरोपी के रूप में शामिल किया गया है।

वकीलों ने जिला अदालत परिसर से राम जन्मभूमि थाने तक मार्च निकाला था और शिकायत सौंपते हुए मामले में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। हालांकि, फैजाबाद बार एसोसिएशन के आवेदन पर अब तक पुलिस ने चंपत राय समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकि दर्ज नही की है। पुलिस और सरकार के इस रवैये से फैजाबाद के वकीलों में भारी रोष है।

गौरतलब है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद चौतरफा सवाल उठने पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ट्रस्ट ने उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए थे। लेकिन इस मामले के लगातार तूल पकड़ने के बाद 27 जून को ट्रस्ट ने इन सभी के इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे।

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