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ईडी से चिदंबरम को राहत, कोर्ट ने कहा- सोमवार तक गिरफ्तारी नहीं, सिब्बल ने तुषार मेहता पर लगाए गंभीर आरोप

ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट,और तुषार मेहता पर गंभीर आरोप लगाए। सिब्बल ने कहा कि समय पर कोर्ट का रूख करने के बावजूद जिस तरह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की याचिका नहीं सुनी गई, यह उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर दी है। ईडी भी आईएनएक्स मामले की जांच कर रहा है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार 26 अगस्त को होगी। वहीं सीबीआई को मिली चिदंबरम की कस्टडी की अवधि भी 26 अगस्त को खत्म हो रही है।

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ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपनी दलील देते हुए वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर गंभीर आरोप लगाए। कपिल सिब्बल ने कहा, “समय पर सुप्रीम कोर्ट का रूख करने के बावजूद जिस तरह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की याचिका नहीं सुनी गई, यह उनके मूलभूत अधिकारों का हनन है।” सिब्बल ने आगे कहा, “इस मामले में बहस खत्म होने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के जज जस्टिस गौड़ को एक नोट दिया था। इसी नोट को जस का तस फैसले में बदलकर चिदंबरम को जमानत देने से इनकार किया गया। हमें उस नोट पर जवाब देने का भी मौका नहीं दिया गया।”

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हालांकि सिब्बल के आरोपों को खारिज़ करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “मैंने बहस पूरी होने के बाद नोट नहीं दिया था।”

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दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कांग्रेस नेता को गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया था।

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न्यायमूर्ति आरभानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वह उसी दिन सीबीआई रिमांड के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर भी सुनवाई करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की ओर से अदालत में बहस की। कोर्ट ने सबसे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।

सरकार पर निशाना साधते हुए सिब्बल ने कहा, “अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और जो लोग नागरिक स्वतंत्रता का बचाव करने में लगे हैं, मोदी ने उन सभी के लिए एक लुकआउट नोटिस जारी किया है।”

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चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। हाई प्रोफाइल मामले में 20 अगस्त को गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व वित्तमंत्री रहे चिदंबरम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

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बता दें कि नाटकीय ढंग घटनाक्रम के बाद बुधवार रात 73 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री को राजधानी के जोर बाग इलाके में स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को चिदंबरम को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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