गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी सुरक्षा के इंतेजाम किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने राजधानी के आसमान में सुरक्षा कारणों से ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और छोटे चालक रहित विमान समेत तमाम उप-पारंपरिक हवाई उड़ानों पर 15 फरवरी तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
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दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से जारी आदेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसमान में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान जैसे तमाम हवाई वाहनों की उड़ानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
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आदेश में दिल्ली पुलिस ने बताया कि, "यह बताया गया है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के शत्रु आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-ग्लाइडर जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।"
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आयुक्त ने प्रतिबंध के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान किया और चेतावनी दी कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 18 जनवरी से प्रभावी होगा और 29 दिनों की अवधि के लिए यानी 15 फरवरी (दोनों दिन सम्मिलित) तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।
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