वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। अंतरिम आदेश के मुताबिक, सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मिला है। सरकार के जवाब दाखिल करने तक वक्फ संपत्ति यथास्थिति बनी रहेगी। इस दौरान डिनोटिफिकेशन और नई नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी।
Published: 17 Apr 2025, 2:47 PM IST
कोर्ट के अंतरिम आदेश में कई और बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक, कोई भी कलेक्टर वक्फ की संपत्ति पर फिलहाल कोई फैसला नहीं ले सकता। वक्फ बाय यूजर के प्रवधान अभी नहीं बदलेंगे। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
Published: 17 Apr 2025, 2:47 PM IST
सुनाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र 7 दिनों के भीतर जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि काउंसिल और बोर्ड को कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
Published: 17 Apr 2025, 2:47 PM IST
अंतरिम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहिए।
Published: 17 Apr 2025, 2:47 PM IST
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Published: 17 Apr 2025, 2:47 PM IST