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पहाड़ों पर 'प्रलय': SC ने केंद्र, उत्तराखंड सरकार समेत इन राज्यों को भेजा नोटिस, पेड़ों की अवैध कटाई पर भी की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार, एनडीएमए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनएचएआई, और संबंधित राज्य सरकारों (हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब) को नोटिस जारी किया है।

फोटोः सोशल मीडिया
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में आए भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में हो रही आपदाओं के पीछे पेड़ों की अवैध कटाई भी एक बड़ी वजह है।

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मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, एनडीएमए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनएचएआई, और संबंधित राज्य सरकारों (हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब) को नोटिस जारी किया है।

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यह कदम उस याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया गया, जिसमें दलील दी गई थी कि पेड़ों की अवैध कटाई प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा पेश करने को कहा है।

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