
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका एडवोकेट शशांक शेखर झा ने दायर की है। जिसमें मांग की गई है कि हिंसा की जांच अदालत की निगरानी में की जाए। इस जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यों वाले न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग भी की गई है। मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच में लिस्टेड है। इसके अलावा याचिका में राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति में विफलता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की मांग भी की गई है।
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उधर, कलकत्ता हाईकोर्ट भी हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर फैसला सुनाएगा। याचिका में ममता सरकार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों/दंगों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसे अलावा किसी भी समुदाय के संबंध में किए गए घृणास्पद भाषणों पर कार्रवाई करने और उन पर अंकुश लगाने का भी निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी अपील की है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा भी दिलवाया जाए।
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आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने रविवार को पश्चिम बंगाल सरकार से मुर्शिदाबाद जिले के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां के लोगों, विशेषकर महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करते हुए कहा कि आयोग एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही केंद्र को सौंपा जाएगा और इसकी प्रतियां राज्य के शीर्ष अधिकारियों को भेजी जाएंगी।
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