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रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत

अभिनेता दर्शन पर अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर 33 साल की रेणुकास्वामी नाम की एक प्रशंसक का अपहरण करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन को दी गई जमानत रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें कई खामियां हैं।

पीठ ने कहा, "हमने हर पहलू पर विचार किया। जमानत देने और उसे रद्द करने पर भी। यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के आदेश में गंभीर खामियां हैं और यह एक यांत्रिक तरीके को दर्शाता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सुनवाई से पहले के चरण में ही समीक्षा शुरू कर दी।"

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पीठ ने कहा, "अधीनस्थ अदालत ही उचित मंच है। पुख्ता आरोपों और फोरेंसिक साक्ष्यों से जमानत रद्द करने के आधार की पुष्टि होती है। याचिकाकर्ता की जमानत रद्द की जाती है।"

यह फैसला दर्शन और सह-आरोपियों को जमानत देने के राज्य के हाईकोर्ट के 13 दिसंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया।

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दर्शन पर अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर 33 साल की रेणुकास्वामी नाम की एक प्रशंसक का अपहरण करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप है। रेणुकास्वामी ने पवित्रा को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजे थे।

पुलिस ने आरोप लगाया कि रेणुकास्वामी को जून 2024 में तीन दिन तक बेंगलुरु के एक ‘शेड’ में रखा गया, प्रताड़ित किया गया और उसका शव एक नाले से बरामद हुआ।

शीर्ष अदालत ने 24 जनवरी को राज्य सरकार की याचिका पर दर्शन, गौड़ा और अन्य को इस मामले में नोटिस जारी किए थे।

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