
दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोग दीपावली पर पटाखे छोड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मौके पर पटाखे छोड़ने की अनुमति दी है। इससे पहले कई बार दीपावली के मौके पर हवा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर दो दिन ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है, जबकि 9 नवंबर से पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर से पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
कोर्ट के 15 अक्टूबर 2025 के आदेश के अनुरूप पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इसके तहत 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
कोर्ट के इस आदेश के अनुसार अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। इन सभी क्षेत्रों को 'नो क्रैकर जोन' घोषित किया जाएगा। संबंधित अधिकारी इनकी जमीनी स्तर पर मार्किंग करेंगे और इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। खासतौर पर बीमारियों से पीड़ित लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल सीएसआईआर-एनईईआरआई से प्रमाणित और पीईएसओ से संबंधित वैध मंजूरी प्राप्त ग्रीन पटाखों का ही निर्माण किया जा सकेगा। 2 से 6 नवंबर 2026 के बीच निर्माता सीएसआईआर-एनईईआरआई की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही निर्माण कर सकेंगे।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह त्योहार खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस दौरान प्रदूषण से लोगों की सेहत को नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए लोगों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए सभी को सहयोग होना जरूरी है।
दूसरी ओर, हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश से हवा स्वच्छ हुई थी, लेकिन आने वाले दिनों में आशंका जताई जा रही है कि हवा एक बार फिर खराब स्थिति में पहुंच सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य कर रही है।
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