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कैदियों के लिए मतदान के अधिकार की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

याचिकाकर्ता की ओर से दलील में कहा गया है कि यह प्रावधान लोगों को मताधिकार से वंचित करने के लिए जेल में कारावास के मानदंड का उपयोग करता है। दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले को 29 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जो कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करता है। याचिका में कैदियों के मताधिकार की मांग की गई है।

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प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने अधिवक्ता जोहेब हुसैन की दलीलों पर विचार किया और गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। याचिका 2019 में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र आदित्य प्रसन्ना भट्टाचार्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अधिनियम की धारा 62 (5) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

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याचिकाकर्ता की ओर से दलील में कहा गया है कि यह प्रावधान, लोगों को वंचित करने के लिए जेल में कारावास के मानदंड का उपयोग करता है और यह, अत्यधिक व्यापक भाषा के उपयोग के साथ मिलकर प्रावधान को कई विषम और चौंकाने वाले परिणाम उत्पन्न करता है। सबमिशन सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले को 29 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

दलील में तर्क दिया गया कि इस प्रावधान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्यधिक व्यापक भाषा के कारण, यहां तक कि दीवानी मामलों में भी जेल में बंद लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हैं। इस प्रकार, इस प्रावधान के तहत कारावास के उद्देश्य के आधार पर कोई उचित वर्गीकरण नहीं है।

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दलील के अनुसार प्रावधान एक पूर्ण प्रतिबंध की प्रकृति में संचालित होता है, क्योंकि इसमें किए गए अपराध की प्रकृति या सुनाई गई सजा की अवधि के आधार पर किसी भी प्रकार के उचित वर्गीकरण का अभाव (दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा, आदि जैसे कई अन्य न्यायालयों के विपरीत) है। वर्गीकरण का यह अभाव अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार के लिए अभिशाप है।

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