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सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन फॉर्मूले पर उठाए सवाल, कहा- ये सिर्फ एक अवैज्ञानिक फॉर्मूला, बंद हो कूड़ा जलाना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक अवैज्ञानिक फॉर्मूला है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके बंद स्मॉग टावर कब चालू होंगे?

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

दिल्ली प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले को अवैज्ञानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक अवैज्ञानिक फॉर्मूला है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके बंद स्मॉग टावर कब चालू होंगे? इनके बंद होने के लिए जो अधिकारी ज़िम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्मॉग टावर चालू करवाए जाएं।

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कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, "दिल्ली में कूड़ा जलाना बंद होना चाहिए। दिल्ली सरकार इस पर निगरानी करे। कल कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करें। शुक्रवार तक हमें स्पष्ट तस्वीर मिले। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद बनाने वाले एक केमिकल का दावा किया था। क्या यह कभी सफल हुआ? यह सब सिर्फ दिखावा लगता है।"

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सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-इवन पर सवाल उठाते हुए आगे कहा, "हमने अलग-अलग किस्म की गाड़ियों की पहचान के लिए अलग रंग के स्टिकर लगाने का आदेश दिया था। उस पर किसी राज्य ने जानकारी नहीं दी। दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन लागू किया है। यह एक अवैज्ञानिक तरीका है।"

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