हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कर्नाटक HC के अंतरिम आदेश को दी गई थी चुनौती
याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के अतंरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह उचित समय पर मामले को उठाएगी।
कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के अतंरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह उचित समय पर मामले को उठाएगी। इसके साथ ही अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत दी है कि वे इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न फैलाएं।
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आपको बता दें, हाईकोर्ट के जिस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। उस फैसले में कहा गया है कि जब तक यह विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब और ऐसी कोई धार्मिक पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी, जिसके कारण यह विवाद तूल पकड़ ले।
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