हालात

सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को बंगाल के बाहर ट्रांस्फर करने की मांग पर CBI को लगाई फटकार, कहा- आरोप शर्मनाक

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल में सभी अदालतों पर शर्मनाक आरोप लगाए गए हैं। यह बार-बार कहा गया है कि अदालतों में प्रतिकूल माहौल है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की अदालतों पर आक्षेप लगाने का फैसला किया।

सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को बंगाल के बाहर ट्रांस्फर करने की मांग पर CBI को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को बंगाल के बाहर ट्रांस्फर करने की मांग पर CBI को लगाई फटकार फोटोः सोशल मीडिया

उच्चतम न्यायालय ने 2021 की हिंसा के बाद के सभी मामलों को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका में अदालतों पर ‘शर्मनाक आरोप’ लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसी को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि सीबीआई पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगा सकती।

Published: undefined

पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू से कहा, ‘‘राजू जी, इसमें किस तरह के आधार बताए गए हैं। आप पूरी न्यायपालिका पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो पूरे पश्चिम बंगाल में प्रतिकूल माहौल है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा हो सकता है कि आपके अधिकारी किसी न्यायिक अधिकारी या किसी विशेष राज्य को पसंद न करें, लेकिन यह मत कहिए कि पूरी न्यायपालिका काम नहीं कर रही। न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश और दीवानी न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश यहां आकर अपना बचाव नहीं कर सकते।’’

Published: undefined

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने सीबीआई की याचिका में कही बातों का बचाव करते हुए कहा कि आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं है, मामले को ठीक ढंग से पेश नहीं किया गया है। शीर्ष अदालत की तीखी टिप्पणी के बाद राजू ने मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका वापस ले ली।

Published: undefined

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में सभी अदालतों पर शर्मनाक आरोप लगाए गए हैं। यह बार-बार कहा गया है कि अदालतों में प्रतिकूल माहौल है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की अदालतों पर आक्षेप लगाने का फैसला किया।’’ पीठ ने कहा, ‘‘एएसजी का कहना है कि आक्षेप लगाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन याचिका में दिए गए कथन इसके विपरीत हैं। वह याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।’’

Published: undefined

बता दें कि सीबीआई ने हिंसा के कई मामलों में गवाहों को धमकाए जा सकने की कथित चिंताओं के कारण मामलों को पश्चिम बंगाल के बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध करते हुए दिसंबर 2023 में याचिका दायर की थी। एजेंसी ने याचिका में प्रदेश की न्यायपालिका पर टिप्पणी करते हुए प्रतिकूल माहौल का दावा किया था।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined

  • बड़ी खबर LIVE: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन

  • ,
  • ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज, बेंगलुरु में कर्मचारी की मौत का मामला

  • ,
  • यूपी: ग्रेटर नोएडा में नाली विवाद को लेकर बड़ा बवाल, पंचायत के दौरान चली गोलियां, 2 लोगों की मौत, 3 घायल

  • ,
  • राहुल गांधी ने पुरानी दिल्ली की मशहूर दुकान पर बनाई मिठाई, हलवाई ने कहा - आप जल्दी शादी कर लीजिए

  • ,
  • त्योहार पर यात्री बेहाल, कांग्रेस का रेल मंत्री पर तंज, '12 हजार स्पेशल ट्रेन धरती के किस कोने में चलवा रहे हैं?'