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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं, ED की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार, हाई कोर्ट भेजा मामला

आजम खान को ईडी की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजकर जल्द सुनवाई के लिए कहा।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

  • सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

  • कोर्ट ने याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजते हुए 16 नवंबर तक सुनवाई का अनुरोध किया है।

  • कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आजम खान 80 साल के हैं और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।

  • दो पैन कार्ड मामले में जमानत पर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने आजम खान को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। साथ ही उनकी याचिका हाई कोर्ट भेजते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। आजम खान की ओर से हाई कोर्ट में 16 नवंबर तक सुनवाई करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनकी उम्र और लगातार हो रही कानूनी कार्रवाई का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान 80 वर्ष के हैं और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। सिब्बल के मुताबिक, दो पैन कार्ड मामले में जेल से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें 2019 के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई का मकसद आजम खान को अगले चुनाव से बाहर रखना है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा

आजम खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि उन्हें पहले हाई कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। अदालत ने याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया और जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। अब आजम खान को ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ अपनी दलीलें हाई कोर्ट में रखनी होंगी।

कपिल सिब्बल ने अदालत में आजम खान के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जेल से रिहाई के तुरंत बाद उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सिब्बल ने इसे अगले चुनाव से पहले आजम खान को राजनीतिक रूप से बाहर रखने की कोशिश बताया।

11 महीने बाद जेल से निकले थे आजम खान, बाहर आते ही ईडी ने किया गिरफ्तार

आजम खान को 31 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिली थी। इसके बाद उन्हें रामपुर जेल से रिहा किया गया। वह करीब 11 महीने बाद जेल से बाहर आए थे, लेकिन रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया।

ईडी आजम खान को गाजियाबाद ले गई, जहां मेडिकल जांच के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्हें डासना जेल भेजा गया। ईडी की इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब शीर्ष अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है।

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