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तमिलनाडु भगदड़: मद्रास HC ने CBI जांच की मांग ठुकराई, याचिकाकर्ता BJP नेता को मदुरै पीठ जाने को कहा

27 सितंबर को करूर में विजय की सभा के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे तमिलनाडु समेत देशभर को झकझोर दिया था।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की सार्वजनिक रैली के दौरान हुई भीषण भगदड़ मामले में बीजेपी नेता उमा आनंदन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी।

27 सितंबर को करूर में विजय की सभा के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे तमिलनाडु समेत देशभर को झकझोर दिया था।

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याचिका में क्या कहा गया था?

बीजेपी नेता उमा आनंदन ने अदालत से आग्रह किया था कि इस हादसे की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि इस घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि इसमें संभावित आधिकारिक उदासीनता और सुरक्षा व्यवस्थाओं में लापरवाही की भी भूमिका हो सकती है।

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हाईकोर्ट का फैसला

मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इस मामले में मदुरै पीठ का रुख कर सकती हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में दर्ज प्राथमिकी और चल रही जांच को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच की मांग इस स्तर पर उचित नहीं है।

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घटना का विवरण

तमिलनाडु के लोकप्रिय अभिनेता और नवगठित राजनीतिक दल तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) के नेता विजय ने 27 सितंबर को करूर में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस जांच जारी है।

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