उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति को देखते हुए गृह विभाग ने टेलीकॉम सेवाओं को 48 घंटे के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के बाद उत्पन्न तनाव के मद्देनजर लिया गया है। गृह विभाग के सचिव गौरव दयाल ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 7 और टेलीकॉम सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के तहत यह आदेश जारी किया। निलंबन शनिवार की देर रात 12:30 बजे से शुरू होकर सोमवार रात 12:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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आदेश के अनुसार, बरेली जिले में सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की एसएमएस सेवाएं और मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवाएं (ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच, एडीएसएल, डीएसएल, वायरलेस सहित) पूरी तरह बंद रहेंगी। गृह विभाग ने अधिसूचना में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए चित्र, वीडियो और टेक्स्ट के प्रसार से भावनाएं भड़कने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। यह कदम जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए उठाया गया है ताकि जान-माल का नुकसान रोका जा सके।
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गृह सचिव गौरव दयाल ने कहा, "सोशल मीडिया के दुरुपयोग से शांति भंग होने की आशंका है। इसलिए यह निलंबन जरूरी है।" बरेली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और प्रमुख चौराहों पर भारी फोर्स तैनात की गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग शर्मा ने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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यह पूरा विवाद कानपुर में बरावफात जुलूस के दौरान 'आई लव मोहम्मद' बैनर लगने से शुरू हुआ, जो बाद में बरेली, मुरादाबाद, रामपुर जैसे प्रदेश के अन्य जिलों में फैल गया। बरेली में शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान सहित कई लोग गिरफ्तार हुए। अब हिंदू संगठनों ने जवाब में 'आई लव महादेव' और 'आई लव राम' जैसे पोस्टर लगाए, जिससे तनाव बढ़ने की आशंका है।
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