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अदालत ने मानहानि की शिकायत पर आप नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया, 9 जनवरी तक देना होगा जवाब

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 23 दिसंबर को पारित आदेश में भारद्वाज को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें सूरजभान चौहान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर नौ जनवरी, 2025 तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया  

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में नोटिस जारी किया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 23 दिसंबर को पारित आदेश में भारद्वाज को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें सूरजभान चौहान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर नौ जनवरी, 2025 तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

अपनी शिकायत में चौहान ने आरोप लगाया कि भारद्वाज ने 2018 में प्रेस वार्ता में झूठा दावा करके उन्हें बदनाम किया था कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता को उसी मुद्दे पर पहले की शिकायत की प्रतिलिपि दाखिल करने का अंतिम अवसर भी दिया, जिसे एक अन्य अदालत ने खारिज कर दिया था।

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