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पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 58 लाख नाम हटाए गए, 15 जनवरी तक दर्ज होंगी आपत्तियां

पश्चिम बंगाल में 2026 विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। मतदाता 15 जनवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज कर नाम में सुधार करा सकते हैं।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल के लिए 2026 की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने बताया कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल मंगलवार को प्रकाशित कर दिया गया है। अब राज्य के मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने और जरूरी सुधार कराने का अवसर दिया गया है।

मौत, जगह बदलने, डुप्लीकेशन, लापता होने और दूसरे कारणों से ड्राफ्ट लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा मौजूदा वोटर्स को हटा दिया गया है। 'हिंदुस्तान टाइम्स' ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए वोटर्स की सही संख्या 5,820,898 है।

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दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि तय

निर्वाचन आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, गलत दर्ज है या किसी अन्य प्रकार का सुधार आवश्यक है, तो वह आवेदन कर सकता है।

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सुनवाई और सत्यापन का पूरा शेड्यूल

इसके बाद नोटिस चरण यानी सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

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मतदाता सूची में नाम कैसे जांचें?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांच लें। मतदाता अपना नाम बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास उपलब्ध मतदाता सूची से, ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के जरिए, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर या सीईओ पश्चिम बंगाल और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की वेबसाइट से देख सकते हैं।

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नाम जोड़ने और संशोधन के लिए जरूरी फॉर्म

किसी नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उसे फॉर्म-6 भरकर आवेदन करना होगा। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज और एनेक्सचर-4 संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

वहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता फॉर्म-6ए के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का प्रावधान भी किया गया है।

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चुनाव आयोग की अपील और हेल्पलाइन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए भी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर से न चूकें और अपने मताधिकार को सुरक्षित करें। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

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