
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित किए जाने को निराशाजनक और शर्मनाक करार देते हुए बुधवार को कहा कि यह कैसा न्याय है। इस मामले की पीड़िता ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास ‘10 जनपथ’ पहुंचकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।
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2017 उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद कहा," उन्होंने आश्वासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत हो। उनके आंखों में भी आंसू आ गए कि ये देश का न्याय नहीं है ये अन्याय है। उन्होंने कहा कि हम आपको न्याय दिलाएंगे...दोनों (सोनिया गांधी और राहुल गांधी) के आंखें नम थी। मैं पीएम मोदी से भी मिलना चाहती हूं और उन्हें अपना दुख दर्द बताना चाहती हूं क्योंकि मेरा है कौन? मैं इन्ही लोगों से अपना दुख बता सकती हूं।"
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पीड़िता ने राहुल गांधी से तीन मांग की है। सबसे पहली मांग पीड़िता ने की कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष लड़ाई लड़ने के लिए एक बड़े वकील मुहैया करवाया जाए। दूसरी मांग परिवार ने सुरक्षा को लेकर की. उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी खतरे में है और अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। तीसरी मांग पीड़िता के पति ने की, जिसमें उन्होंने बेहतर रोजगार की मांग रखी। राहुल गांधी ने भरोसा दिया कि हर संभव मदद करेंगे।
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उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने कहा, "यह देश का पहला ऑर्डर है कि रेप केस में सज़ा पर रोक लगा दी गई और ज़मानत दे दी गई। देश की सभी बेटियां अब डरी हुई हैं कि उनके साथ रेप होगा और अपराधी बच जाएंगे... उसे हमसे 5 किमी दूर रहने का ऑर्डर देकर उन्होंने हमें हमारे घरों में कैद कर दिया है... मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि वह हमें न्याय देगी..."
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी। अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल, पांच महीने जेल में बिता चुका है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर की गई एक पोस्ट जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बलात्कार पीड़िता को हटाए जाने का दावा किया गया था, को साझा भी किया।
राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी ‘गलती’ यह है कि वह न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी (पूर्व भाजपा विधायक) को ज़मानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वह डर के साये में जी रही हो।’’
उन्होंने सवाल किया कि बलात्कारियों को ज़मानत, और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार..., यह कैसा न्याय है?
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राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘हम सिर्फ़ एक मृत अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ उठाना अधिकार है, और उसे दबाना अपराध।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए - न कि बेबसी, भय और अन्याय।’’
हाई कोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई है। सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि, वह जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है।
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