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कुलदीप सेंगर को SC से झटका, रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में नहीं मिली जमानत, कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार

सेंगर ने निचली अदालत से मिली 10 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, वहीं पीड़िता की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग की है।

फाइल फोटो: सोशल मीडिया
फाइल फोटो: सोशल मीडिया 

उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया है।  

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले की सुनवाई तीन महीने में पूरी करें। सेंगर ने निचली अदालत से मिली 10 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, वहीं पीड़िता की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग की है।

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 सेंगर के वकील ने कहा कि सेंगर 9 साल 7 महीने की सजा काट चुका है जबकि कुल सजा 10 साल की है। लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

सेंगर से जुड़े दोनों मामलों - उन्नाव रेप केस और पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर चल रही है।

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सीजीआई ने कहा कि इस देश में कानून का पालन होता है यहां तक कि खतरनाक आतंकवादियों और देशद्रोहियों के मामलों की भी निष्पक्ष सुनवाई होती है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यहां तक कि कसाब को भी पूरी कानूनी प्रक्रिया दी गई थी।

सीजेआई ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अपील की निष्पक्ष सुनवाई हो। 19 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था।

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बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया था, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

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वहीं दुष्कर्म के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी और जमानत को रद्द कर दिया। ‌ 

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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