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उत्तर प्रदेश: रामपुर से BJP ‌विधायक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस, लगे हैं कई गंभीर आरोप

रजा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता सक्सेना ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सक्सेना और स्थानीय पुलिस ने कई मतदाताओं को अपने घरों से बाहर आने और वोट डालने की अनुमति नहीं दी।

रामपुर से BJP ‌विधायक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस, फोटो: IANS
रामपुर से BJP ‌विधायक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस, फोटो: IANS 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता असीम रजा की याचिका पर रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में तय की है। रजा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता सक्सेना ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सक्सेना और स्थानीय पुलिस ने कई मतदाताओं को अपने घरों से बाहर आने और वोट डालने की अनुमति नहीं दी।

रजा ने दावा किया है कि ये मतदाता उनके समर्थक थे। इस आधार पर रजा ने अदालत से विधायक के रूप में सक्सेना के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि आजम खां को अभद्र भाषा के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए जाने के बाद रामपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी।

इस सीट से सपा प्रत्याशी असीम रजा चुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना से हार गए थे।

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