हालात

उपहार कांडः सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल ब्रदर्स को दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस, सजा कम करने को दी गई है चुनौती

पिछले साल अंसल ब्रदर्स की 7 साल की सजा को घटाकर 8 महीने और 12 दिन करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग को मंजूरी दी थी।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य दोषियों को राज्य की एक पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी सजा को सात साल से घटाकर आठ महीने करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।

Published: undefined

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) वी.के. सक्सेना ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने और आरोपियों के खिलाफ सात साल तक मुकदमा चलाने की मांग को मंजूरी दे दी थी। 8 नवंबर, 2021 को दिल्ली की एक अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं को सात साल की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 2,25,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बाकी पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Published: undefined

पिछले साल 18 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने अनूप सिंह को छोड़कर अंसल दिनेश चंद्र शर्मा और पीपी बत्रा के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 409, 201 और 120बी के तहत पारित सजा के आदेश को बरकरार रखा, क्योंकि उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

साथ ही अदालत ने सजा पर आदेश पारित किया और सात साल की सजा को पहले से ही आठ महीने और 12 दिनों की अवधि तक कम कर दिया। न्यायाधीश ने पीड़ितों से कहा था कि हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं। कई लोगों की जान चली गई, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि दंड नीति प्रतिशोध के बारे में नहीं है। हमें उनकी (अंसलों) उम्र पर विचार करना होगा। आपने कष्ट उठाया है, लेकिन उन्होंने भी झेला है।

Published: undefined

एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजडी (एवीयूटी) ने भी सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सजा बढ़ाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। याचिका में कहा गया है कि जिला न्यायाधीश यह विचार करने में विफल रहे हैं कि छेड़छाड़ का अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है, क्योंकि यह पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करता है।

दलील में कहा गया है कि सत्र अदालत यह विचार करने में विफल रही कि यह एक ऐसा मामला है जो आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े पैमाने पर जनता के विश्वास को चकनाचूर कर देता है और इसके लिए अधिकतम सजा की आवश्यकता है, ताकि यह उन लोगों के लिए एक निवारक के रूप में काम करे जो भविष्य में अदालती रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने का सपना भी देखते हैं।

Published: undefined

याचिका में कहा गया कि अंसल बद्र्स ने मुख्य मामले में उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मामले के 59 पीड़ितों के परिवारों के लिए, नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति, जिन्होंने अपने दो किशोर बच्चों को खो दिया था, ने 30 जून, 1997 को एवीयूटी का गठन किया था।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined