
नोएडा में सोमवार को श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जिसमें अलग-अलग श्रेणियों में अधिकतम करीब ₹3000 तक की वृद्धि की गई है।
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राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी फिलहाल अंतरिम है। अगले महीने एक वेज बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसकी सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का स्थायी निर्धारण किया जाएगा।
सरकार के मुताबिक, यह फैसला वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और श्रमिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा नई श्रम संहिताओं के तहत देशभर में एक समान ‘फ्लोर वेज’ तय करने की प्रक्रिया भी जारी है।
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जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में नई मजदूरी दरें इस प्रकार होंगी:
अकुशल श्रमिक: ₹11,313.65 प्रति माह (₹435.14 प्रतिदिन)
अर्धकुशल श्रमिक: ₹12,446 प्रति माह (₹478.69 प्रतिदिन)
कुशल श्रमिक: ₹13,940.37 प्रति माह (₹536.16 प्रतिदिन)
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सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें न्यूनतम वेतन ₹20,000 प्रति माह तय होने का दावा किया जा रहा था। इसे “मनगढ़ंत और झूठी” जानकारी बताते हुए लोगों से केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की गई है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियोक्ताओं से श्रमिकों को नियमानुसार वेतन, ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश और बोनस देने की अपील की है। उन्होंने कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
साथ ही, उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई अराजकता और बाहरी तत्वों की भूमिका की निंदा करते हुए प्रशासन को ऐसे लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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गौरतलब है कि सोमवार को नोएडा में निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कई दिनों से जारी धरना अचानक उग्र हो गया, जिसके चलते सेक्टर-60 और 62 के आसपास भारी जाम लग गया और आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। इस दौरान दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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