
उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी भी तरह के सुधार के लिए आज 6 फरवरी (शुक्रवार) अंतिम तारीख तय की गई है। इसके बाद किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
ऐसे में जिन नागरिकों का नाम अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है या जिनके विवरण में कोई गलती रह गई है, उनके लिए आज का दिन बेहद अहम है।
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चुनाव आयोग की ओर से कराई जा रही SIR प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही और पूरी जानकारी के साथ दर्ज हो। इसके जरिए फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं और वास्तविक मतदाताओं को भविष्य में वोट डालने में किसी तरह की परेशानी न हो।
अधिकारियों के अनुसार, समय पर सुधार न कराने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे वह आगामी चुनावी प्रक्रिया से बाहर भी हो सकता है।
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बहुत से मामलों में देखा गया है कि नाम होने के बावजूद मतदाता सूची में वर्तनी, उम्र या पते से जुड़ी गलती रह जाती है। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांचें।
ऑनलाइन जांच के लिए भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर “Search in Electoral Roll” विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा Voter Helpline App और ECINET ऐप के जरिए भी नाम और विवरण की पुष्टि की जा सकती है।
जो लोग ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी मतदान केंद्र पर उपलब्ध ड्राफ्ट सूची देखकर जानकारी ले सकते हैं।
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अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है या गलती से हट गया है, तो आपको फॉर्म-6 के जरिए नए मतदाता के रूप में आवेदन करना होगा। यह फॉर्म नजदीकी BLO या ERO कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
आवेदन के साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज देना अनिवार्य होता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है।
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ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट खोलनी होगी। यहां “Form 6 – New Voter Registration” विकल्प चुनकर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। OTP के जरिए लॉगिन करने के बाद कारण के रूप में यह विकल्प चुनना होगा कि नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है।
इसके बाद नाम, जन्मतिथि और पूरा पता भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलने वाला Reference Number सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि आवेदन की स्थिति बाद में ट्रैक की जा सके।
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अगर मतदाता सूची में नाम, पिता या पति के नाम, पते या जन्मतिथि में कोई त्रुटि है, तो इसके लिए फॉर्म-8 भरना जरूरी है। यह फॉर्म भी BLO या ERO कार्यालय में जमा किया जाता है।
सुधार के लिए पहचान प्रमाण और पते से जुड़े दस्तावेज जरूरी होते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, यह प्रक्रिया मतदाता सूची को सटीक और अपडेटेड बनाए रखने के लिए बेहद अहम है।
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निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि आज दावा और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख है। जिन नागरिकों ने अब तक अपना नाम नहीं जांचा है या जरूरी फॉर्म नहीं भरे हैं, उन्हें आज ही कार्रवाई करनी चाहिए।
समय रहते सुधार कराने से यह सुनिश्चित होगा कि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो और भविष्य में आपको अपने वोट के अधिकार से वंचित न होना पड़े।
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