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विवेक हत्याकांड: योगी की पुलिस नहीं दे पाई सबूत, साक्ष्य के अभाव में आरोपी को मिली जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐपल कंपनी के अधिकारी विवेक तिवारी हत्या मामले में आरोपी कॉन्स्टेबल संदीप कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी। अदालत ने संदीप को निर्देश दिया कि वह जमानत पर मिली छूट का दुरुपयोग ना करे।

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया  

योगी सरकार की पुलिस लखनऊ की चर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड में सूबत दे नहीं पायी। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने विवेक तिवारी हत्या मामले में आरोपी कांस्टेबल संदीप कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने सबूत के आभाव में आरोपी संदीप को जमानत दी है। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने संदीप से कहा कि वह जमानत पर मिली छूट का दुरुपयोग ना करे।

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याचिकाकर्ता संदीप ने आग्रह किया था कि वह निर्दोष है और पुलिस के आरोपपत्र में शुरुआत में हत्यारोपी के रूप में उसका नाम नहीं था।

गौरतलब है कि ऐपल के अधिकारी विवेक तिवारी की पिछले साल 29 सितंबर को कॉन्स्टेबल प्रशान्त चौधरी ने गोमती नगर एक्सटेंशन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद दो कॉन्स्टेबल प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

जिस वक्त दो पुलिसकर्मियों ने विवेक की गोलीमार हत्या की वह कार में अपने ऑफिस की सहयोगी के साथ मौजूद थे। विवेक हत्याकांड में आरोपी यूपी पुलिस के सिपाही संदीप कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश, जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने दिया है।

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