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दिल्ली में अब से कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा वीकेंड कर्फ्यू, जान लें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा जरूरतों वाले रोगियों को डॉक्टर का पर्चा दिखाने पर एक परिचारक के साथ अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की अनुमति होगी। एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशनों/बस अड्डा से आने-जाने वाले लोगों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।

फाइल फोटोः IANS
फाइल फोटोः IANS 

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ रहे प्रसार को रोकने के लिए आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोग केवल आपात स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं जैसे कि दुकानें, मॉल और बाजार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। आइए देखें कि क्या बंद रहेगा और हमेशा की तरह क्या कार्य करेगा।

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अधिकांश व्यवसाय और दुकानें बंद रहेंगी, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी कहा है कि कई लोगों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता- आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, जैसे कि काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक परिवहन आदि, न्यायाधीश और सभी न्यायिक अधिकारी/दिल्ली में सभी अदालतों के अधिकारी/कर्मचारी सदस्य के साथ-साथ वकील/कानूनी परामर्शदाता, वैध पहचान पत्र/सेवा आईडी प्रस्तुत करने पर मामले की सुनवाई से जुड़े न्यायालय और प्रशासन के लोगों को छूट दी जाएगी।

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इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता वाले गंभीर रोगियों डॉक्टर के पर्चे दिखाने पर एक परिचारक के साथ बाहर निकलकर अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की अनुमति होदी। हवाई अड्डों/ रेलवे स्टेशनों/एलएसबीटी से आने वाले/जाने वाले लोगों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।

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इनके अलावा वैध आईडी कार्ड के उत्पादन पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वैध प्रवेश पत्र के उत्पादन पर परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र, स्विगी और जोमैटो जैसी खाद्य वितरण सेवाएं, वेडिंग कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के उत्पादन पर शादियों में भाग लेने वाले लोगों को छूट मिलेगी।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली में एक विवाह समारोह में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। डीडीएमए के आदेश के अनुसार, कार्यदिवसों के दौरान, डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो को उनकी पूरी बैठने की क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी।

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