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दिल्ली का बॉस कौन? केंद्र ने नया अध्यादेश लाकर LG को फिर बनाया ताकतवर, SC के फैसले को पलटा

अध्यादेश के अनुसार, दिल्ली के अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एक बार फिर से उपराज्यपाल के पास हो गया है। इस अध्यादेश के जरिए केद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

दिल्ली और केंद्र में लगातार बवाल जारी है। अब केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात को एक अध्यादेश लाकर एक बार फिर दिल्ली में उपराज्यपाल को ताकतवर बना दिया है। अध्यादेश के अनुसार, दिल्ली के अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एक बार फिर से उपराज्यपाल के पास हो गया है।  इस अध्यादेश के जरिए केद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि जमीन और पुलिस को छोड़कर सभी पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा। इसके बाद दिल्ली की आम आदमा पार्टी की सरकार एक बड़ी जीत का दावा कर रही थी। उसका कहना था कि उसे लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिला है।

अब केंद्र के नए अध्यादेश का आम आदमी पार्टी जोरदार विरोध कर रही है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की अवमानना है। मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार को पावर देने के डर से ये अध्यादेश लाई है।

बता दें कि केन्द्र सरकार ने ‘दानिक्स’ कैडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण’ गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया।

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