
एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट स्कीम है। जिससे 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाने पर पैसे निकाले जाते हैं। हालांकि, समय से पहले भी निकासी की सुविधा मिलती है। ईपीएफ (EPF) से निकासी को लेकर टैक्स के अलग-अलग नियम भी हैं। आज हम आपको प्रोविडेंट फंड से कब निकासी करने पर टैक्स लगता है, कितने समय बाद टैक्स नहीं लगता है और अगर टैक्स लगता है तो क्या यह टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) के रूप में लगता है? इसकी जानकारी देंगे।
Published: undefined
Google न्यूज़, व्हाट्सएप, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined