
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ 2019 में दायर अलग-अलग मामलों में दो गवाहों को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में दो प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक गवाह ने दावा किया कि मंगलवार को पांच लोगों ने उसके घर में घुसकर उसे अदालत में गवाही देने के खिलाफ धमकी दी।
दूसरे गवाह ने दावा किया कि आजम के रिश्तेदार- अब्दुल परवेज शम्सी, ईशान महमूद, मोइन पठान और कुछ अन्य लोग मंगलवार रात उसके घर में घुस गए और उसे बयान दर्ज कराने के खिलाफ धमकी दी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पहले शिकायतकर्ता को अदालत ले जाया गया और उनका बयान दर्ज किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संसार सिंह ने संवाददाताओं से कहा, "हमने आजम खान और अन्य के खिलाफ आईपीसी धारा 147 (दंगा), 195ए (झूठे सबूत देने की धमकी), 506 (आपराधिक धमकी), 120 बी के तहत दो प्राथमिकी दर्ज की हैं।"
खबरों के मुताबिक यह मुकदमा रामपुर शहर के बोरिया इलाके के रहने वाले नन्हे नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया है। नन्हे ने आरोप है कि पांच अज्ञात लोगों ने उसके घर पर पहुंच कर अदालत में आजम खान के खिलाफ बयान नहीं देने के लिए धमकाया और कहा कि अगर अदालत में बयान दिया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा।
गौरतलब है कि नन्हे आजम खान के खिलाफ एक जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े मुकदमे का गवाह है। यह मुकदमा 2019 में दर्ज किया गया था और जिले की एमपी/एमएलए अदालत में इसकी सुनवाई हो रही है। इस मामले की बुधवार को सुनवाई की गई और नन्हे ने अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया।
बता दें कि आजम खान के खिलाफ अवैध कब्जे धमकी देने, रंगदारी मांगने, आपराधिक साजिश रचने और चोरी के 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्हें वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वह 27 महीने तक जेल में रहे थे।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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