अर्थतंत्र

31 मार्च से पहले कर लें ये काम वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, वित्तीय लेनदेन में होगी परेशानी!

बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा – 272 बी, 1961 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 139 एए के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो उक्त अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति जुर्माने के रूप में दस हजार रुपए का भुगतान करे।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। आयकर विभाग ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की है। इस तारीख तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने की वालों का पैन कार्ड ना सिर्फ निष्क्रिय हो जाएगा बल्कि एक अमान्य हो चुके पैन का इस्तेमाल करने पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने अपनी नई अधिसूचना में इसका उल्लेख भी किया है। आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत अमान्य या निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Published: 02 Mar 2020, 6:00 PM IST

बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा – 272 बी, 1961 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 139 एए के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो उक्त अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति जुर्माने के रूप में दस हजार रुपए का भुगतान करे। उल्लेखनीय है कि पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह एक अप्रैल के बाद से अमान्य हो जाएगा।

Published: 02 Mar 2020, 6:00 PM IST

हालांकि जो लोग पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने में विफल रहते हैं, वे इसे बिना बैंक उद्देश्यों के लिए आईडी प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकते हैं जैसे कि बैंक खाता खोलना या जुर्माना के बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। मगर अमान्य पैन के तहत कोई वित्तीय लेनदेन (पचास हजार से ज्यादा की राशि) जुर्माने का कारण बन सकता है।

Published: 02 Mar 2020, 6:00 PM IST

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Published: 02 Mar 2020, 6:00 PM IST