
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर आज अपना आदेश पांच जून के लिए सुरक्षित रख लिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि यह आवेदन चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए (दिया गया) था न कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी अंतरिम जमानत की अवधि के विस्तार के लिए।
Published: undefined
मुख्यमंत्री को उच्चतम न्यायालय ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी । उन्हें रविवार को आत्मसमर्पण करना है।
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल के अंतरिम जमानत आवेदन का शनिवार को विरोध किया। ईडी ने अदालत में दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया एवं अपने स्वास्थ्य सहित कई मामलों पर गलत बयान दिये।
उसकी ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि केजरीवाल ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में भ्रामक दावा किया कि वह दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे।
Published: undefined
केजरीवाल ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है। उनके वकील ने अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें उपचार की जरूरत है।
Published: undefined
इसपर ईडी ने कहा कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की पूरी अवधि में प्रचार किया और अब वह अचानक दावा कर रहे हैं कि वह बीमार हैं।
उसने अदालत से कहा कि यदि किसी चिकित्सकीय परीक्षण की जरूरत होगी तो वह जेल के अंदर कराया जाएगा तथा आवश्यकता होने पर केजरीवाल को एम्स या अन्य अस्पताल में ले जाया जाएगा।
पीटीआई के इनपुट के साथ
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined